खंड 46 No. 1 (2022): प्राथमिक शिक्षक
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शिक्षा का अधिकार और प्रारंभिक शिक्षा के निजीकरण में वंचितों का सवाल एक नीतिगत समीक्षा

सुधांशु कुमार सिंह
शोधार्थी, शैक्षिक अध्ययनशाला, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर मध्य प्रदेश

प्रकाशित 2025-10-24

सार

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में पारित हुआ। इस अधिकार के तहत धारा 12(1)(c) द्वारा गैर-अनुदानित मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए प्रारंभिक कक्षा या नर्सरी अथवा एल. के. जी. में प्रवेश हेतु पच्चीस फ़ीसदी आरक्षित कोटे के प्रावधान को सुनिश्चित किया गया। इस अधिनियम को लागू करने में सरकार को बहुत-सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। विद्यालयों को इस नियम का पालन करना चाहिए, ताकि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके।